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एससी आयोग पहुंचा लखबीर का परिवार: चेयरमैन बोले- 8.25 लाख मुआवजा, दोनों बेटियों को मुफ्त शिक्षा और मां को पेंशन मिलेगी

Mon, 25 Oct 2021 08:32 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 25 Oct 2021 08:32 PM IST
सार

लखबीर सिंह का परिवार सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मिला। परिवार ने इस दौरान न्याय की गुहार लगाई है। लखबीर सिंह की सिंघु बॉर्डर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन पर बेअदबी का आरोप लगा था।  

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Family of Lakhbir singh met National SC Commission chairman Vijay Sampla
विजय सांपला से लखबीर सिंह के परिवार ने की मुलाकात। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लखबीर सिंह के परिजनों ने सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में मिलकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं सांपला ने आश्वासन दिया कि मृतक लखबीर की दोनों बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बेटियों की मां को प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। 

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उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने वालों पर पीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लखबीर का पीड़ित परिवार, जिसमें मृतक की पत्नी जसप्रीत कौर, तीनों बेटियां तानिया, संदीप कौर, कुलदीप कौर, बहन राज कौर, ससुर बलदेव सिंह, भतीजी जसप्रीत कौर और पत्नी के भाई सुखचैन सिंह ने विजय सांपला से मिलकर कहा कि लखबीर सिंह का कत्ल किया गया है और इसकी सजा से बचने के लिए आरोपी बेअदबी के झूठे आरोप लगा रहे हैं। 
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उन्होंने कहा कि कत्ल करने और लखबीर पर अत्याचार करने के कई वीडियो सामने आए हैं लेकिन बेअदबी का कोई वीडियो/प्रमाण अब तक सामने नहीं आया। परिवार ने सांपला से दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार ने सांपला को बताया कि उनकी मदद के लिए न तो कोई धार्मिक या सामाजिक संस्था सामने आई और न ही पंजाब सरकार। 
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परिवार ने कहा कि पंजाब सरकार दूसरे राज्यों में जाकर कई लाख रुपये दे सकती है। लेकिन अपने ही प्रदेश के एक अनुसूचित जाति के सिख लखबीर सिंह, जिसकी बिना कारण हत्या कर दी गई, उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। उन्होंने सांपला से आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई।

सांपला ने लखबीर के परिवार को स्पष्ट किया कि न सिर्फ हत्या के दोषियों को सजा मिलेगी, बल्कि जिन लोगों ने उनके सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है और परिवार को धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार संस्कार न करने देने की धमकी दी है, उन सब पर पीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 


सांपला ने कहा कि एससी अधिनियम/पीओ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित परिवार को 8.25 लाख रुपये मुआवजा दिलाया जाएगा, जिसमें से सवा चार लाख एफआईआर दर्ज होने पर मिलता है। सवा चार लाख अब तक क्यों नहीं मिले, इसके लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों को दिल्ली तलब करेंगे। पीओ एक्ट के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लखबीर की तीनों बेटियों की सरकारी खर्च पर पढ़ाई हो और लखबीर की मां को प्रति माह पेंशन मिले।

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