{"_id":"d10f89c6c984d5e386abab7df4709b3e","slug":"excise-department-has-formulated-a-new-policy-for-wine-shop","type":"story","status":"publish","title_hn":"ठेके के लिए एक्साइज विभाग की नई पॉलिसी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ठेके के लिए एक्साइज विभाग की नई पॉलिसी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 15 Mar 2014 12:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शहर में अब ग्रीन बैल्ट, खुले स्थान और नेशनल हाईवे पर कोई भी ठेका नजर नहीं आएगा।
विज्ञापन
इसके अलावा लोहे के शेडों की अपेक्षा पक्की दुकानों में ही ठेके चलेंगे। कर एवं आबकारी विभाग ने इस बारे में नई पॉलिसी तैयार कर ली है।
साल 2014-15 के लिए होने वाले ठेकों का ड्रॉ भी नई पॉलिसी के मुताबिक होंगे। इसके लिए पूरे जिले को विभिन्न जोन में बांटा गया है। उसी के मुताबिक ठेकों के लिए आवेदन फीस रखी गई है।
जानकारी के मुताबिक एक्साइज विभाग ने इसी महीने ठेकों के लिए ड्रॉ की योजना बनाई है। इतना ही नहीं जिन स्थानों पर इस बार ठेके खुलेंगे।
उनकी निशानदेही का काम भी पूरा कर लिया गया है। मोहाली शहर को तीन जोन में बांटा गया है। जबकि बनूड़ में एक ही जोन बनाया गया है।
खरड़ में दो, कुराली और नयागांव में एक जोन बनाया गए हैं। इसी तरह जीरकपुर में दो, डेराबस्सी में एक, लालड़ू में एक ग्रुप बनाया गया।
शेष ग्रामीण एरिया को बिल्कुल अलग रखा गया है। शुक्रवार को ठेकों के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि थी। इस दौरान कई ठेकेदारों ने अपनी किस्मत आजमाई।
ठेकों के लिए ऑनलाइन एवं बैंकों के माध्यम से आवेदन की कार्रवाई चली। जिन ठेकेदारों ने आवेदन किया है। उनके दस्तावेजों की अब चेकिंग होगी। इसके बाद 22 मार्च को ठेकों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई नई पॉलिसी
एक्साइज विभाग द्वारा नई पॉलिसी हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई है। कोर्ट ने ठेकों को हाईवे एवं ग्रीन बैल्ट से हटाने की हिदायत विभाग को दी थी।