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पूर्व विधायकों की पेंशन पर जल्द फैसला लें सीएस: हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 10 Feb 2016 09:31 PM IST
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हरियाणा में पूर्व विधायकों की पेंशन की लिमिट सिटिंग विधायक के वेतन के समान करने की मांग को लेकर दिए गए मांग पत्र पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को मामले का तेजी से निपटारा करने को कहा है।
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एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने मांग पत्र में आरोप लगाया था कि पेंशन राशि की अधिकतम सीमा तय न होने के चलते कई पूर्व विधायक सिटिंग विधायकों के वेतन और भत्तों से कहीं अधिक पेंशन हासिल कर रहे हैं।
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यह मांग पत्र दिसंबर 2015 में मुख्य सचिव को दिया गया था, लेकिन कोई निर्णय न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग पत्र पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव को तेजी से निपटारा करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।
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याचिका में कहा गया था कि कुछ पूर्व विधायक एक लाख 55 हजार रुपये से अधिक पेंशन हासिल कर रहे हैं। सिटिंग विधायक के वेतन और सभी भत्ते मिलाकर भी एक लाख 55 हजार रुपये बनता है।
मांग की गई थी कि पेंशन की सीमा सिटिंग विधायक के वेतन और भत्तों के समान की जानी चाहिए। यह भी कहा था कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन से अधिक पेंशन नहीं दी जा सकती।