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पंजाब के पूर्व डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हत्या के मामले में मिली अंतरिम जमानत
Thu, 03 Dec 2020 12:41 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 03 Dec 2020 12:41 PM IST
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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी।
- फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 1991 के एक जूनियर इंजीनियर की हत्या से जुड़े मामले में डीजीपी सैनी को गुरुवार को अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के डीजीपी सैनी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ सैनी सुप्रीम कोर्ट गए थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की एक पीठ ने डीजीपी की अपील को स्वीकार कर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
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शीर्ष अदालत ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती बांड भरने के बाद डीजीपी को जमानत पर रिहा कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आठ सितंबर को सैनी के, बलवंत सिंह मुल्तानी की कथित हत्या के मामले में अग्रिम जमानत सहित दो आवेदन खारिज कर दिए थे।
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29 साल पहले सीनियर आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के गायब होने के मामले में जालंधर में रहने वाले उसके रिश्तेदार पलविन्दर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर डीजीपी सैनी और छह अन्य के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था।