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पंजाबः दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सेवा विस्तार
Wed, 02 Jan 2019 09:21 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 02 Jan 2019 09:21 AM IST
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Capt Amarinder Singh
- फोटो : ANI
पंजाब सरकार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी में दो साल एक्सटेंशन दिए जाने के अपने पूर्व फैसले में बदलाव करते हुए सभी तरह के दिव्यांग कर्मचारियों को यह सुविधा देने का फैसला किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की वित्त प्रसोनल शाखा-2 द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को जारी किए सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 2017 में जारी आदेश के तहत प्रदेश सरकार के विभागों में तीन फीसदी विकलांग कोटे के आधार पर भर्ती हुए दिव्यांग कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेवा में दो साल का एक्सटेंशन देने का प्रावधान किया गया था।
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लेकिन सरकार द्वारा उक्त फैसले पर पुनर्विचार करते हुए तय किया गया है कि 2017 में जारी उक्त आदेश के तहत दी जाने वाली सुविधा उन दिव्यांग कर्मचारियों को भी दी जाए जो उक्त तीन फीसदी विकलांग कोटे के तहत भर्ती नहीं हुए हैं और ऐसे कर्मचारी जो सेवा में आने के बाद या पहले से विकंलाग हैं और राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016 के तहत लागू मापदंड पूरे करते हैं, तो उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार का अवसर दिया जाए।
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