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चंडीगढ़ के सिर्फ 20 पीजी रजिस्टर्ड, अवैध रूप से चल रहे हैं 500 से अधिक

Sun, 18 Jun 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 18 Jun 2017 09:23 AM IST
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 Estate Office is going to take strict action on illegal Paid Guest
Chandigarh PG
शहर में बिना परमिशन चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) पर एस्टेट ऑफिस सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। एस्टेट ऑफिस के बिना अनुमति चल रहे पीजी को केवल सील की जाएगा। साथ ही मालिकों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अधिकारियों के  अनुसार शहर में इस समय 500 से अधिक पीजी गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे है। डीसी अजित बालाजी जोशी ने शहर के सभी एसडीएम को निर्देश जारी कर अवैध पीजी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है।
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एस्टेट ऑफिस शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अवैध पीजी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुका है। इस अभियान में पुलिस की मदद भी ली जाएगी। प्रशासन ने शहर में पीजी के लिए नियम बनाए हुए है। पीजी में रहने वालों की पूरी जानकारी पीजी संचालक को पुलिस को देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आपराधिक घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रशासन अब सख्ती करने जा रहा है।
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इन सेक्टरों में चल रहे अधिकांश पीजी 
शहर में केवल 20 पीजी ही एस्टेट आफिस के पास रजिस्टर्ड है। सबसे अधिक पीजी सेक्टर-15, 16, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 35, 36, 37, 40, 42, 44 में चल रहे है। यही नहीं एक एक कमरे में चार से पांच स्टूडेंट्स तक रखे हुए हैं।
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पीजी संचालकों को एस्टेट आफिस में देनी होगी ये जानकारी : 
- संचालक और मालिक का नाम।
- पीजी का एरिया।
- पीजी में कितने लोग रह रहे है और कितने लोगों को रखा जा सकता है।
- एस्टेट ऑफिस की ओर से आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य।

पेइंग गेस्ट के  नियम एवं कानून : 

 Estate Office is going to take strict action on illegal Paid Guest
पेइंग गेस्ट के  नियम एवं कानून : 
पेइंग गेस्ट के  नियम एवं कानून : 
- पॉलिसी के मुताबिक पीजी चलाने के लिए कम से कम 10 मरला का घर होना चाहिए।
- जिस घर में पीजी चल रहा हो, उस घर के मालिक का रहना भी जरूरी है।
- पेइंग गेस्ट में अलग से किचन नहीं चलाई जा सकती।
- पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक हर गेस्ट के लिए अलग से बाथरूम व टायलेट का बंदोबस्त जरूरी है।
- हर एक पेइंग गेस्ट को 50 स्क्वेयर फीट का एरिया देना जरूरी है।
- पेइंग गेस्ट की रख-रखवाली करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन।
- पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
- जिस घर में पीजी चल रहा हो वहां किसी प्रकार का ऑफिस नहीं होना चाहिए।
- लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करने पर प्रशासन को पीजी बंद करने की पावर है।
- पीजी में रहने वाले गेस्ट का रिकार्ड रखना अनिवार्य है, एस्टेट ऑफिस कभी भी रिकार्ड चेक कर सकता है।
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