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हाईकोर्ट में बनाया गया टो अवे जोन, गाड़ी खड़ी करने पर 500 रुपये जुर्माना

Sat, 05 Aug 2017 10:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 05 Aug 2017 10:06 AM IST
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Entry closes at private vehicles' high court premises
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
हाईकोर्ट में पार्किंग की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट में अगर किसी भी वकील की  गाड़ी नियमों के खिलाफ खड़ी मिली तो उसका चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा।
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इस बाबत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की  जनरल बॅाडी की शक्रवार को एक बैठक हुई, जिसमें हाईकोर्ट में  पार्किंग समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गेट नंबर एक, दो व चार टो अवे जोन होेंगे। हाईकोर्ट में इंट्री केवल सचिवालय की तरफ से होगी और निकासी  रॉक गार्डन की तरफ से होगी।
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यह भी निर्णय लिया गया कि  निजी वाहनों को हाईकोर्ट परिसर में इंट्री नही दी जाएगी । केवल ओला और उबर कैब को अनुमति तब दी जाएगी जब उसमें बार के सदस्य बैठे होंगे। इस बाबत कारों के लिए नए  स्टिकर जारी किए जाएंगे। सर्वसम्मति से यह भी  तय किया गया जो नियम का पालन नहीं करेगा उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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काबिलेगौर है कि हाईकोर्ट में पार्किंग को लेकर समस्या बहुत गंभीर हो गई थी। रॉक गार्डन के पास से ही वाहनों की सड़क पर पार्किंग आरंभ हो जाती है जिसके चलते पूरा मार्ग बाधित होता है। वहीं, हाईकोर्ट परिसर के भीतर भी गेट नंबर 1, 2 व चार के सामने पार्क किए गए वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।


इससे पहले भी हाईकोर्ट में पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट में इससे पहले बाहर की ओर आग लगने की भी कई घटनाएं हुई हैं और उस स्थिति में फायर ब्रिगेड का घटना स्थल पर पहुंचने में मुश्किल होती थी। 
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