पेड न्यूज पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर
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हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न टीवी चैनल और समाचार पत्रों के पैसे लेकर ‘पेड न्यूज’ के प्रसारण और प्रकाशन पर चुनाव आयोग नजर रखेगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर कमेटियों का गठन कर दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने यह बात पेड न्यूज पर आयोजित वर्कशाप के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज की श्रेणी में वे सभी समाचार शामिल होंगे, जो किसी उम्मीदवार विशेष को बढ़ावा देने और अन्य उम्मीदवारों की उपेक्षा करने का कार्य करेंगे।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज से संबंधित 41 मामले उनके संज्ञान में आए थे, जिनमें 25 मामले सही पाए गए। इन मामलों को चुनाव आयोग के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
चुनाव आयोग खुद भी ले सकता है संज्ञान
श्रीकांत वाल्गद ने कहा कि पेड न्यूज से संबंधित किसी भी समाचार पर चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान भी ले सकता है। इसके अलावा इसकी शिकायत जिला या राज्य स्तर पर गठित मॉनिटरिंग कमेटियों के पास भी की जा सकती है।
जिला स्तर कमेटी में जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शामिल होंगे। जिला स्तर कमेटी की ओर से भेजी जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई राज्य स्तरीय कमेटी करेगी।
वाल्गद ने बताया कि पेड न्यूज के मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित मीडिया हाउस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।