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राम रहीम के डेरे पर गिर सकती है बेनामी संपत्ति की गाज, ईडी ने हाईकोर्ट को दी संपत्ति की जानकारी

Thu, 09 Aug 2018 09:39 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 09 Aug 2018 09:39 AM IST
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ED can take action against dera under Anonymous Property act
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
पंचकूला हिंसा मामले में हाईकोर्ट की फुल बेंच के समक्ष ईडी ने डेरे की बेनामी संपत्ति का पिटारा खोल दिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि लगभग 100 गांववासियों से डेरे ने 293 एकड़ कृषि भूमि दान में ली थी। ईडी ने कोर्ट से अब इस मामले की बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट-2016 के तहत कार्रवाई के आदेश की अपील की है। ऐसे में अब डेरे पर बेनामी संपत्ति कानून की गाज गिर सकती है।
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ईडी ने कोर्ट को बताया कि डेरा ने गांव वासियों से जमीन लेने के लिए तरकीब लगाते हुए यह जमीन तीन लोगों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से करवाई। इसके बाद इन तीनों ने यह जमीन डेरे के नाम गिफ्ट डीड के माध्यम से कर दी। ईडी ने कहा कि इस मामले में आयकर विभाग बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जांच कर कार्रवाई कर सकता है। अगर हाईकोर्ट इसकी इजाजत दे तो पूरी जानकारी आयकर विभाग को दी जा सकती है।
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साथ ही ईडी ने बताया कि उन्होंने डेरे की चेयरपर्सन विपासना से कई बार पूछताछ की है जिसमें उसने डेरे को मिले दान, अन्य नकद और संपत्ति के दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी जांच जारी है। हालांकि विदेशी मुद्रा के नाम पर डेरे से सिर्फ 685 यूरो ही मिले हैं।
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विदेश में भी है डेरे की संपत्ति
एसआईटी ने हाईकोर्ट को बताया कि डेरे की विदेशों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए डेरामुखी की बेटी चरणप्रीत कौर को समन किया गया है। विदेशों में डेरे की जो भी संपत्ति है उसका डेरामुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम सिर्फ ऑनरेरी मालिक है और असल में विदेशों की सभी संपत्ति का मालिकाना अधिकार विदेशों में रह रहे लोगों के पास ही है। कुछ मामलों में डेरामुखी और उसकी बेटी चरणप्रीत कौर का नाम सामने आया है।  इसलिए अब उसकी बेटी को समन किया गया है ताकि पूरी जानकारी जुटाई जा सके।
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