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हरियाणाः हुड्डा पर चार्जशीट के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई, एजेएल को आवंटित प्लॉट किया जब्त

Tue, 04 Dec 2018 09:12 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 04 Dec 2018 09:12 AM IST
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ED attaches panchkula plot of ajl in ajl landallotment case
ईडी - फोटो : फाइल फोटो

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में आवंटित जमीन का एक हिस्सा जब्त कर लिया है। ईडी ने सोमवार को बताया कि यह प्लॉट 2005 में हरियाणा सरकार ने एजेएल को आवंटित किया था। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की गई है। एजेएल पर कथित तौर पर गांधी परिवार समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का नियंत्रण है। 

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यह समूह नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करता है। अंतिम जब्ती आदेश एक दिसंबर को जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बयान जारी कर कहा है कि एक दिसंबर को अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। उसी दिन सीबीआई ने गलत तरीके से जमीन एजेएल को आवंटित करने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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बयान में कहा गया है कि चूंकि गलत तरीकों से आवंटित इस भूखंड का मूल्य अपराध से अर्जित धन व संपत्ति के समान है लिहाजा इसे ईडी ने कुर्क कर लिया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि भूखंड पीएमएलएल (मनी लांड्रिंग निरोधक कानून) की धारा 5 के तहत कुर्क किया गया है। मामले की जांच जारी है। सीबीआई के आरोप-पत्र में हुड्डा के अलावा कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा का भी नाम है।

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यह है मामला

24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर- 6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी -17 तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने एजेएल प्रकाशन समूह के हिंदी अखबार नवजीवन को अलॉट किया था। कंपनी को इस पर 6 माह में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था, लेकिन कंपनी 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। 30 अक्तूबर 1992 को हुडा ने अलॉटमेंट कैंसिल करके प्लॉट को वापस ले लिया।

14 मार्च 1998 को एजेएल की ओर से आबिद हुसैन ने चेयरमैन हुडा को प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली के लिए अपील की। 14 मई 2005 को हुडा के चेयरमैन ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा, लेकिन कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर से इंकार कर दिया।

18 अगस्त 1995 को नए आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई। 28 अगस्त 2005 को हुड्डा ने एजेएल को ही 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट कर दिया। साथ ही कंपनी को 6 माह में निर्माण शुरू करके 1 साल में काम पूरा करने को भी कहा। एजेएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशक रहा है।

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