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ड्रंकन ड्राइवः अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना, महिला समेत छह ने भरा

Fri, 06 Sep 2019 11:25 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 06 Sep 2019 11:25 AM IST
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Drunken Drive in Chandigarh Court
ड्रंकन ड्राइव - फोटो : फाइल फोटो
चंडीगढ़ में सिविल जज नवनीत कौर की अदालत ने वीरवार को शराब पीकर वाहन चलाने वाले छह वाहन चालकों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें एक महिला चालक भी शामिल है। अदालत में कुल 243 चालान पेश किए गए हैं। इनमें बिना हेलमेट, गलत साइड और ओवर स्पीड समेत अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले भी शामिल हैं। इससे पहले बीते 13 अगस्त को भी अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 40 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया था।
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शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। यह सभी चालान नए नियमों के तहत हो रहे हैं। नया नियम लागू होने के बाद पहले दिन 185, दूसरे दिन 376 और तीसरे दिन 390 लोगों के चालान किए गए थे। हालांकि, वाहन चालकों में चालान राशि बढ़ने का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में कानून पास होने के बाद बीते 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने संशोधित विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे।
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सरकार की ओर से यह संशोधन जनता की सेफ्टी को लेकर किया गया है। पांच गुना जुर्माना बढ़ाने का उद्देश्य लोगों के दिल में डर पैदा करना है, जिससे वह यातायात नियमों का पालन करें। इससे देश में हो रहे सड़क हादसों के मामले कम होंगे। बता दें पहले ज्यादा से ज्यादा दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि नियम तोड़ने वाले को कोर्ट में सारा दिन घुमाकर आसानी से छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
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कोर्ट पहले भी लगा चुकी है 40 लोगों पर 10 हजार जुर्माना
बीते 13 अगस्त को कोर्ट ने 40 लोगों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया था। कोर्ट की तरफ से ऐसा पहली बार किया गया था। उस समय पुलिस को भी नए नियमों के लागू होने की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस का कहना था कि उनके पास इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहले दिन दस हजार रुपये जुर्माना लगने पर सभी लोग हैरान थे। बाद में पता चला था कि नए नियमों के तहत यह जुर्माना लगाया गया है। पहले 40 में से केवल सात लोगों ने जुर्माने की राशि जमा की थी।
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