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नशा तस्करी के दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 30 Jan 2020 02:33 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 02:33 AM IST
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Drug trafficking convict sentenced to three years
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशा तस्करी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी सेक्टर-38ए निवासी अशोक कुमार (37) है। सारंगपुर थाना पुलिस ने अशोक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (21/22) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सारंगपुर थाना पुलिस ने 21 मार्च 2019 को कैप कांप्लेक्स से मुल्लांपुर सड़क के बीच आरोपी अशोक को दस ग्राम हेरोइन और 50 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।
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थाना प्रभारी राम रतन शर्मा की अगुवाई में टीम ने कैप कांप्लेक्स व मुल्लांपुर सड़क के बीच नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वहां से काले रंग के स्कूटर पर बिना हेलमेट पहने उक्त आरोपी पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगा, तभी वह स्कूटर से नीचे गिर गया। शक होने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 50 नशीले इंजेक्शन और दस ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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