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Hindi News ›   Chandigarh ›   Drug smuggler gets ten years imprisonment, fine of Rs 1 lakh

Chandigarh News: नशा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

Tue, 31 Oct 2023 02:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 31 Oct 2023 02:05 AM IST
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Drug smuggler gets ten years imprisonment, fine of Rs 1 lakh
चंडीगढ़। नशा तस्करी के एक मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया। सेक्टर-45 निवासी दोषी वरिंदरजीत सिंह उर्फ बाबू को वर्ष 2017 में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने 50 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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दर्ज मामले के तहत पुलिस टीम सेक्टर-45 में गश्त कर रही थी। शाम करीब साढ़े छह बजे पुलिस टीम सेक्टर-45 स्थित गोशाला से सेक्टर-46 की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने देखा कि सेक्टर-45/50 की तरफ से एक युवक हाथ में लिफाफा लेकर आ रहा है। पुलिस को देखकर युवक घबरा गया और उसने अपना रास्ता बदलते हुए भागने का प्रयास किया। यह देख पुलिस जवानों ने दौड़कर उसे दबोच लिया। जांच में लिफाफे से 50 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। इस संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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