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छूट का फायदा उठाएं और जल्दी से हाउस टैक्स जमा कराएं, कहीं मौका छूट न जाए

Mon, 03 Apr 2017 01:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 03 Apr 2017 01:51 PM IST
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हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics
हाउस टैक्स भरने वालों के लिए गुड न्यूज। जल्दी से छूट का फायदा उठाए और जमा करा दें। देखिए कहीं मौका आपके हाथ से छूट न जाए। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस टैक्स में सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत छूट देने के लिए तैयार हो गया है।
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सोमवार से हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि नगर निगम की ओर से शहरवासियों पर हाउस टैक्स अदा करने की आदत डालने के लिए पिछले दो साल से 40 से 20 प्रतिशत (180 दिन तक) की छूट दी थी।
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इस बार नगर निगम ने हाउस टैक्स पर कोई भी छूट न देने का विचार किया था, लेकिन लोगों के दबाव के कारण निगम को फिर से छूट देने का निर्णय लिया गया है। जबकि व्यापारियों को 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 31 मई तक ही जारी रहेगी। जबकि पिछले साल 31 मई तक 40 प्रतिशत छूट दी गई थी।
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नजदीकी ई संपर्क सेंटर में जमा करवा सकते हैं

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टैक्स - फोटो : Demo
जानकारी के अनुसार, हाउस टैक्स का रेट बहुत कम है। इसलिए ज्यादा छूट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रशासन की ओर से नगर निगम पर हाउस टैक्स का रेट बढ़ाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। एक जून से 20 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी।

वहीं आपको 25 प्रतिशत का अतिरिक्त हाउस टैक्स अदा करना होगा। ऐसे में टैक्स काफी महंगा हो जाएगा। लोग ओबीसी की सभी शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। लेकिन ई संपर्क सेंटर में 10 हजार से ज्यादा की राशि नगद में नहीं ली जाएगी।

4 करोड़ की कमाई होती है हाउस टैक्स से
नगर निगम को हाउस टैक्स से 4 करोड़ रुपये की कमाई होती है। जबकि प्रॉपर्टी टैक्स से 20 करोड़ रुपये की कमाई होती है। नगर निगम के अनुसार 80 हजार हाउस टैक्स पेयर है। जबकि 20 हजार व्यापारी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं। वहीं फौजी परिवारों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है, क्योंकि प्रशासन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

रिटायर्ड मेजर जनरल डीएस संधू का कहना है कि सैनिक कोई अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब में जो सुविधा मिल रही है उसकी मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने 12 मरले तक के मकानों को ही फौजियों को हाउस टैक्स की छूट दी हुई है, जबकि फौजी इससे ऊपर के मकानों के लिए भी हाउस टैक्स में छूट मांग रहे हैं।
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