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मैरिज पैलेस चलाते हैं, पढ़ें ले बड़ी गुड न्यूज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 04 Oct 2015 03:08 PM IST
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पंजाब सरकार की ओर से मैरिज पैलेस को चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) फीस में 10 प्रतिशत छूट का मैरिज पैलेस एसोसिएशन ने स्वागत किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 से पहले के निर्मित मैरिज पैलेसों को सीएलयू फीस से मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले पर मैरिज पैलेस एसोसिएशन ने सरकार को धन्यवाद दिया है।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस सिद्धू और अन्य पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कहा कि मैरिज पैलेस मालिकों की लंबे समय से विभिन्न मांगें सरकार के पास लंबित थीं। इनमें से अब सरकार ने कुछ राहत दे दी है। उन्होंने बताया कि मैरिज पैलेस निर्माण के बारे में कोई नीति नहीं थी।
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सरकार ने वर्ष 2012 में नीति बना कर मैरिज पैलेस के लिए जमीन का सीएलयू जरूरी कर दिया था। इस नीति के बाद सभी मैरिज पैलेस मालिकों को पुराने समय से सीएलयू फीस अदा करने को कहा गया था। एसोसिएशन का कहना है कि जब कोई नीति ही नहीं थी, तो पुरानी तारीख से सीएलयू फीस वसूली का फैसला गलत था।
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इसे लेकर सरकार से मांग की गई थी। सरकार ने वर्ष 2007 से पहले के मैरिज पैलेसों को सीएलयू फीस से मुक्त कर दिया है, जबकि 2007 से 2012 तक क ी अवधि में बने मैरिज पैलेस के लिए सीएलयू फीस में 10 फीसदी छूट दे दी है। हालांकि, यह मांग 25 प्रतिशत की थी।
इसके अलावा सरकार ने मैरिज पैलेसों के लिए बिजली कनेक्शन सीजनल देने का निर्णय भी लिया है, क्योंकि शादियों का सीजन होता है और मैरिज पैलेस पूरा साल नहीं चलते।
एसोसिएशन ने मैरिज पैलेसों के लिए मिली छूट पर सरकार को धन्यवाद दिया है।