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Chandigarh News: एचसीएस परीक्षा में दिव्यांगों को मिलेगी छूट

Sat, 10 Feb 2024 07:27 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Feb 2024 07:27 PM IST
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Disabled people will get exemption in HCS exam.
हरियाणा सरकार ने संशोधित किए नियम
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समान अवसर देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम 2008 में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित नियमों के मुताबिक अंग्रेजी और हिंदी भाषा की परीक्षाओं (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति दी जाएगी। यदि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो एचपीएससी मानक न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत को घटाकर 35 प्रतिशत कर सकता है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सिविल सेवा में शामिल होने वाले दिव्यांगों की यह काफी पुरानी मांग थी। इसे लेकर कई बार मांग भी उठाई गई थी। सरकार से भी कई प्रतिनिधि मिले थे। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश दिया था कि इसमें जल्द से जल्द बदलाव किया जाए। सरकार के इस फैसले से दिव्यांग कोटे के रिक्त पद भी भरे जाएंगे।

सुमित। बजट को लेकर परिचर्चा। संवाद

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