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Chandigarh News: फ्लाइट रद्द होने के बावजूद ग्राहक को नहीं लौटाए टिकट के पैसे, सात हजार का हर्जाना

Tue, 12 Sep 2023 02:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Sep 2023 02:34 AM IST
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Despite flight cancellation, ticket money not returned to customer, compensation of seven thousand rupees
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लाइट की टिकट कैंसिल किए जाने के बाद ग्राहक को टिकट राशि न लौटने पर हैप्पी गो इजी पर सात हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता की ओर से टिकट खरीदने के लिए अदा की गई 14,990 रुपये की राशि को नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने और 7000 रुपए बतौर केस खर्च के तौर पर उपभोक्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता मामराज धीमान ने आयोग में दायर याचिका में बताया कि उसने पत्नी के साथ चंडीगढ़ से बंगलूरू आने-जाने के लिए फ्लाइट की दो टिकटें 8 दिसंबर 2021 को बुक कराई थी। इसके लिए उन्होंने 14,990 का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता ने हैप्पी गो इजी से राशि वापस करने के लिए आग्रह किया। कई ईमेल करने के बावजूद हैप्पी गो इजी ने टिकट राशि वापस नहीं की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग को शिकायत दी।
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