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अनुसूचित जाति के अधिकारियों, कर्मियों पर हाईकोर्ट का कुठाराघात
ब्यूरो/अमरउजाला, भूना(हरियाणा)
Updated Wed, 29 Jul 2015 08:01 AM IST
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोडवेज विभाग और हरियाणा पुलिस ने अनुसूचित जाति के अधिकारियों और कर्मचारियों का डिमोशन कर दिया है।
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लंबे समय से प्रमोशन का लाभ ले रहे अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश से करारा झटका लगा है।
याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग के राजबीर किरमारा और तीन अन्य कर्मचारियों ने बार-बार आरक्षण में पदोन्नति लेने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
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इसका फैसला हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ देकर बार-बार आरक्षण में प्रमोशन लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को डिमोशन करने के आदेश दिए थे।
इसके खिलाफ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की डबल बैंच में याचिका दायर करके आरक्षण में पदोन्नति को बहाल करने की चुनौती दी थी।
डबल बैंच में भी मामला खिलाफ होने के कारण डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा ने रोडवेज विभाग के आठ कर्मचारियों को और हरियाणा पुलिस ने 34 अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से डिमोशन करने के आदेश दिए हैं।
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राजबीर किरमारा ने उठाई थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की याचिका पर 1997 से लेकर 2006 तक पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला पूर्व में दिया था, लेकिन 2013 में इस फैसले के खिलाफ सामान्य जाति के राजबीर किरमारा सहित तीन अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को बार-बार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के खिलाफ गुहार लगाई थी।
14 नवंबर 2014 को उच्च न्यायालय ने फैसला देकर आरक्षण में पदोन्नति को खारिज कर दिया था। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की डबल बैंच में याचिका दायर कर पदोन्नति में आरक्षण लागू रखने की गुहार लगाई थी। इसके विपरीत हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है।
रोडवेज में ये हुए डिमोशन
डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा के विनय सिंह के क्रमांक पत्र 5570-98ईए6ई-1 के अनुसार हरियाणा रोडवेज में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को डिमोशन किया गया है। इनमें केदार नाथ पुत्र बनवारी लाल असिस्टेंट, मोहन लाल पुत्र नारायण दास असिस्टेंट, शेर सिंह पुत्र शादी लाल असिस्टेंट, रामबक्श पुत्र रामफल जूनियर आडीटर, सेवा सिंह पुत्र कुरड़ा राम लेखाकार, बलजीत सिंह पुत्र अमर सिंह लेखाकार, सरोज बाला असिस्टेंट, राममेश्वर दास पुत्र फूलाराम जूनियर आडीटर की तुरंत प्रभाव से डिमोशन हुई है।
पुलिस विभाग में इन पर गिरी गाज
इंस्पेक्टर जरनल ऑफ पुलिस टेलिकम्युनिकेशन हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक ई-1613 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के 41 एएसआई और तीन हेड कांस्टेबल को डिमोशन किया गया है। इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
एएसआई रणजीत सिंह बेल्ट नंबर-1520, किशोरी लाल बेल्ट नंबर-1523, जयपाल बेल्ट नंबर-1532, सतपाल सिंह बेल्ट नंबर -1534, सुरेंद्र पाल बेल्ट नंबर-1535, परविन्द्र कुमार बेल्ट नंबर-1542, सुरेंद्र कुमार बेल्ट नंबर-831, राजेंद्र पाल बेल्ट नंबर-1544, रामअवतार बेल्ट नंबर-1554, बालिया राम बेल्ट नंबर-1555, ओमप्रकाश बेल्ट नंबर-1562, रामपाल बेल्ट नंबर-1566, भूपेंद्र सिंह बेल्ट नंबर-1569, उमीर सिंह बेल्ट नंबर-1576, सुरेश कुमार बेल्ट नंबर-1575, रतन लाल बेल्ट नंबर-1585, रामचंद्र बेल्ट नंबर-1586, राजकुमार बेल्ट नंबर-1589, भीर चंद बेल्ट नंबर-1599, विजय कुमार बेल्ट नंबर-1600, हरपाल सिंह बेल्ट नंबर-1636, मोहर सिंह बेल्ट नंबर-1639, सुरेंद्र सिंह बेल्ट नंबर-1640, जगदीश बेल्ट नंबर-1641, अमर सिंह बेल्ट नंबर-1646, खेमचंद बेल्ट नंबर-1654, रामरतन बेल्ट नंबर-1656, सुंदर लाल बेल्ट नंबर-1658, रमेश कुमार बेल्ट नंबर-1663, सतबीर सिंह बेल्ट नंबर-1666, मदन लाल बेल्ट नंबर-1667, परमजीत कौर बेल्ट नंबर-1709, नंदकोर बेल्ट नंबर-1742, शेर सिंह बेल्ट नंबर-1744, सुरेश कुमार बेल्ट नंबर-1753, गुलाब सिंह बेल्ट नंबर-1756, विजय सिंह बेल्ट नंबर-1760, कुंवर लाल बेल्ट नंबर-1101, बनी सिंह बेल्ट नंबर-1187, सतीश कुमार बेल्ट नंबर-1141 और हेड कांस्टेबल विजय कुमार बेल्ट नंबर-1439, सुखदेव सिंह बेल्ट नंबर-1704 और सुरजीत सिंह बेल्ट नंबर-1782 को तुरंत प्रभाव से डिमोशन किया गया है।