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उपभोक्ता को दिया डिले पजेशन, अब देना होगा जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 29 Feb 2016 12:01 AM IST
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यूनिट की डिले पजेशन देने पर उपभोक्ता फोरम ने सख्ती करते हुए द गोल्डन स्क्वायर के मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर/ प्रमोटर/ प्रोपराइटर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
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उपभोक्ता फोरम ने इनको निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 10 रुपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से प्रति महीना 437 वर्गफीट सुपर एरिया का पेनाल्टी अदा करें। सेवा में कोताही के लिए 20 हजार मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया गया है।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ की सदस्य प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता योगिता निवासी सेक्टर-10 पंचकूला ने जीरकपुर स्थित द गोल्डन स्क्वायर के एमडी और पार्टनर/प्रमोटर और प्रोपराइटर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत थी।
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योगिता ने शिकायत में कहा कि उन्होंने जीरकपुर स्थित गोल्डन स्क्वायर में एक यूनिट खरीदा। दोनों पार्टियों के बीच 4 नवंबर 2011 को एग्रीमेंट हुआ। शिकायतकर्ता को तीसरी मंजिल पर 302 नंबर का 437 वर्गफीट का सुपर एरिया अलाट किया गया। इसकी कुल कीमत 29 लाख 50 हजार रुपये थी।
एग्रीमेंट के समय कहा गया था कि तीन महीने के अंदर यूनिट का पजेशन दे दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने पूरा अमाउंट बैंक से लोन लेकर अदा कर दिया। लेकिन उनकी यूनिट का पजेशन दो वर्ष बाद मिला। जब शिकायतकर्ता ने यूनिट का सेल डीड की रजिस्ट्रेशन की मांग की तो उन्हें नहीं दिया गया।
इसके कारण उन्हें काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने समय पर पेमेंट नहीं किया।