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Hindi News ›   Chandigarh ›   Decision of denial of security to couple living in consensual relation challenged in Punjab-Haryana High Court

Haryana: सहमति संबंध में रहने पर सुरक्षा से इनकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब

Sun, 02 Oct 2022 01:41 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 02 Oct 2022 01:41 PM IST
सार

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि जीवनसाथी से बिना तलाक लिए रहना कामुक और व्यभिचारी जीवन जीना है। इस प्रकार के रिश्ते को सहमति संबंध भी नहीं कह सकते।

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Decision of denial of security to couple living in consensual relation challenged in Punjab-Haryana High Court
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पसंद के साथी के साथ रहना सांविधानिक अधिकार है, यह कहते हुए सहमति संबंध में रहने वाले जोड़े ने सुरक्षा से इनकार के सिंगल बेंच के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है। 

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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि युवक पहले से शादीशुदा है और 19 साल की लड़की के साथ सहमति संबंध में रहकर उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। जीवनसाथी से बिना तलाक लिए रहना कामुक और व्यभिचारी जीवन जीना है। इस प्रकार के रिश्ते को सहमति संबंध भी नहीं कह सकते। इस प्रकार जोड़े के तौर पर रहने पर सुरक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा के लिए जोड़ा पुलिस से गुहार लगा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। अब खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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यह है मामला

कैथल निवासी प्रेमी जोड़े ने सहमति संबंध में रहने के लिए सिंगल बेंच के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई थी। युवक का पत्नी से 2014 से विवाद चल रहा है और दोनों अलग रह रहे हैं। दोनों की कोई संतान नहीं है।  युवक और सहमति संबंध में रहने वाली लड़की ने सुरक्षा की कैथल पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। सिंगल बेंच ने भी सुरक्षा की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। 

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