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कुलभूषण पर भारत की पाकिस्तान पर हुई बड़ी जीत, सरबजीत की बहन ने दिया ये बड़ा बयान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 18 May 2017 05:46 PM IST
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दलबीर कौर
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जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में जज ने फैसला पढ़ा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों को इस आदेश को मानना होगा। दोनों ही देशों पर विएना समझौते के तहत यह आदेश बाध्यकारी है। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत साबित हुई है। भारत मामले की सुनवाई तक फांसी पर रोक की मांग कर रहा था।
कोर्ट ने एकमत होकर फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान यह आश्वासन देगा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा. पाकिस्तान को कोर्ट को यह आश्वासन देना होगा. फैसले के बाद इसे भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने कहा कि सच्चाई और करोड़ों भारतीयों की जीत हुई है, मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं।
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कोर्ट ने एकमत होकर फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान यह आश्वासन देगा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा. पाकिस्तान को कोर्ट को यह आश्वासन देना होगा. फैसले के बाद इसे भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने कहा कि सच्चाई और करोड़ों भारतीयों की जीत हुई है, मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं।
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ये है पूरा मामला
कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
- फोटो : File Photo
पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने 10 अप्रैल को ही कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने जासूसी के आरोपों को सही मानते हुए जाधव को मौत की सजा सुना दी। जाधव को पिछले साल पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।
पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे। पाक कोर्ट के इस फैसले के विरोध में भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया था। भारत ने सजा का विरोध करते हुए कहा कि कुलभूषण को वकील तक मुहैया नहीं कराया गया। इस संबंध में भारत ने बासित को विरोध पत्र भी सौंपा।
पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे। पाक कोर्ट के इस फैसले के विरोध में भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया था। भारत ने सजा का विरोध करते हुए कहा कि कुलभूषण को वकील तक मुहैया नहीं कराया गया। इस संबंध में भारत ने बासित को विरोध पत्र भी सौंपा।