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जुल्फिकार मामले में पुलिस ने कोर्ट से मांगा रिकार्ड

Wed, 06 Jan 2016 11:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 06 Jan 2016 11:09 AM IST
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zulfikar case: police sought record to court

नाबालिग बच्चों से कुकर्म के आरोपी जुल्फिकार खान के खिलाफ अलग-अलग 5 चालान पेश करने के कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-24 पुलिस चौकी ने अदालत से एक अपील की है। इसमें पुलिस ने कोर्ट से जुल्फिकार से संबंधित रिकार्ड मांगा है।

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यह रिकार्ड चालान के तौर पर पुलिस पहले ही कोर्ट में सौंप चुकी है। जुल्फिकार के वकील की ओर से दायर एक अपील के बाद कोर्ट ने पांचों शिकायतकर्ताओं के केस अलग-अलग चलाने के आदेश दिए थे। साथ ही इन सभी केसों में पुलिस को अलग-अलग चालान पेश करने को कहा था। इसलिए पुलिस को 5 अलग-अलग चालान पेश करने के लिए संबंधित रिकार्ड की जरूरत है।
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पुलिस ने अर्जी में कहा है कि अलग चालान पेश करने के लिए उन्हें दस्तावेजों की जरूरत है। पुलिस ने जो दस्तावेज अदालती रिकार्ड से मांगे हैं, उनमें बच्चों की शिकायतें, सीडी, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चों द्वारा दर्ज करवाए गए बयान, बच्चों व आरोपी की मेडिकल रिकार्ड, सर्च और सीजर मेमो, जुल्फिकार द्वारा बनाए गए थिएटर एज के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज आदि शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को है। उसी दिन पुलिस पांचों पीड़ितों के मामले में अलग-अलग चालान पेश कर सकती है।
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अदालत ने निचली अदालत में केस चलाने से किया था इंकार
बता दें कि बचाव पक्ष की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए 15 दिसंबर 2015 को अदालत ने सुनाए फैसले में कहा था कि जुल्फिकार के खिलाफ ट्रायल निचली अदालत में नहीं चलेगा, साथ ही इस मामले में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाई जाएंगी।


आदेशों में कहा गया था कि मामले में सभी पीड़ित बच्चों का ट्रायल सत्र न्यायालय में ही चलेगा। वहीं पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि मामले में सभी पीड़ित बच्चों के केस का अलग-अलग चालान कोर्ट में पेश करें। पुलिस ने पांचों पीड़ितों के केस का एक ही चालान पेश किया था।

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