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एसपी और चौकी इंचार्ज पर सबूत मिटाने की याचिका
अमर उजाला चंडीगढ़
Updated Mon, 13 Jan 2014 11:20 PM IST
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अरोमा होटल सेक्टर 22 के पास आयरलैंड से आए युवक हरमिंदर सिंह की मौत के मामले में निलंबित एसपी देशराज व एसआई राजीव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग लेकर अदालत में याचिका दायर की है।
जूडिशियल मजिस्ट्रेट अमरेश्वर सिंह की अदालत ने याचिका देने वाले वकील तरमिंदर सिंह को 29 जनवरी के लिए बहस करने को कहा है।
मोहाली फेज 11 के सुखजीत सिंह ने अदालत से दायर याचिका में मांग की है कि आईजी को आदेश जारी करे कि निलंबित एसपी देशराज तथा तत्कालीन सेक्टर-22 चौकी इंचार्ज एसआई राजीव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आपराधिक केस दर्ज किया जाए।
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर याचिका में होटल अरोमा पर लगे सीसीटीवी कैमरा की 12/13 जनवरी, 2012 की फु टेज चार्जशीट में शामिल न कर इसको नष्ट कर एक प्रकार से सबूतों को मिटा उसे झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया गया है।
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थाना पुलिस ने मामले में सुखजीत सिंह समेत दर्जन भर युवकों को आरोपी बना शुरू में इनके खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया था, मगर बाद में पुलिस ने अदालत में गैर इरादतन हत्या व दंगा करने की धारा के तहत चार्जशीट दायर की थी।
विदेश से लौटा सेक्टर 55 निवासी हरमिंदर सिंह 12 जनवरी 2012 की रात अरोमा होटल में आइसक्रीम खाने पहुंचा था, जहां कुछ युवकों के साथ उसकी आईसक्रीम को लेकर बहस हो गई थी।
हरसिमरन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अरोमा होटल के बाहर हरमिंदर की पिटाई कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में हरमिंदर घटना के काफी देर बाद तक यहीं गिरा पड़ा रहा और जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
मामले में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मोहाली निवासी सुखजीत सिंह, सेक्टर-44 निवासी हरसिमरन जीत, बुडै़ल निवासी चंदन, संदीप व गौतम, सेक्टर-41 निवासी आनंद तथा महावीर तथा सेक्टर-49 निवासी प्रशांत को गिरफ्तार किया था।
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जूडिशियल मजिस्ट्रेट अमरेश्वर सिंह की अदालत ने याचिका देने वाले वकील तरमिंदर सिंह को 29 जनवरी के लिए बहस करने को कहा है।
मोहाली फेज 11 के सुखजीत सिंह ने अदालत से दायर याचिका में मांग की है कि आईजी को आदेश जारी करे कि निलंबित एसपी देशराज तथा तत्कालीन सेक्टर-22 चौकी इंचार्ज एसआई राजीव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आपराधिक केस दर्ज किया जाए।
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सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर याचिका में होटल अरोमा पर लगे सीसीटीवी कैमरा की 12/13 जनवरी, 2012 की फु टेज चार्जशीट में शामिल न कर इसको नष्ट कर एक प्रकार से सबूतों को मिटा उसे झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया गया है।
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थाना पुलिस ने मामले में सुखजीत सिंह समेत दर्जन भर युवकों को आरोपी बना शुरू में इनके खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया था, मगर बाद में पुलिस ने अदालत में गैर इरादतन हत्या व दंगा करने की धारा के तहत चार्जशीट दायर की थी।
विदेश से लौटा सेक्टर 55 निवासी हरमिंदर सिंह 12 जनवरी 2012 की रात अरोमा होटल में आइसक्रीम खाने पहुंचा था, जहां कुछ युवकों के साथ उसकी आईसक्रीम को लेकर बहस हो गई थी।
हरसिमरन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अरोमा होटल के बाहर हरमिंदर की पिटाई कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में हरमिंदर घटना के काफी देर बाद तक यहीं गिरा पड़ा रहा और जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
मामले में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मोहाली निवासी सुखजीत सिंह, सेक्टर-44 निवासी हरसिमरन जीत, बुडै़ल निवासी चंदन, संदीप व गौतम, सेक्टर-41 निवासी आनंद तथा महावीर तथा सेक्टर-49 निवासी प्रशांत को गिरफ्तार किया था।