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थाने में परोसी शराब, महिलाओं का अश्लील डांस!

Thu, 27 Mar 2014 08:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 27 Mar 2014 08:46 PM IST
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Wine serve and Women obscene dance in Sonipat Police Station Case

सोनीपत पुलिस स्टेशन में शराब परोसे जाने और महिलाओं के अश्लील डांस के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जनहित याचिका रद्द कर दी कि ऐसे मामलों में पुलिस महकमा खुद कार्रवाई कर सकता है।

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वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस मामले में कोई न्यायिक आदेश देना तर्क संगत नहीं है

सोनीपत निवासी भले सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मामला उठाया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से दोषी पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। याचिका में दलील दी गई कि ऐसी घटनाओं से लोगों के बीच पुलिस की छवि प्रभावित हो रही है।
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याचिका में घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि दिसंबर 2013 में मीडिया में खबरें आई थी कि राई के पुलिस स्टेशन में वहां के पूर्व एसएचओ और इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह की प्रमोशन पार्टी में महिलाओं के अश्लील डांस का आयोजन किया गया।
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पार्टी में ही चांदी का एक रथ भी सुल्तान सिंह को दिया गया जबकि नियमानुसार कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार का गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता। याचिका में कहा गया कि यह सब घटनाएं लोगों की नजरों में पुलिस की छवि को खराब करने वाला है।


हाईकोर्ट में आने से पहले याचिकाकर्ता ने इस मामले में एसपी को रिप्रेजेंटेशन दी थी और वहां कोई कार्रवाई न होने पर डीजीपी और आईजी को।

पुलिस महकमे ने मामले की जांच एक एसआई सुरेंद्र कुमार को सौंपी थी, जिन्होंने जांच में आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल ने वीरवार को इस जनहित याचिका स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

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