फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   two years imprisonment for chandigarh overseas director

चंडीगढ़ ओवरसीज के डायरेक्टर को दो साल कैद

Fri, 30 Oct 2015 12:33 AM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 30 Oct 2015 12:33 AM IST
विज्ञापन
two years imprisonment for chandigarh overseas director

उपभोक्ता आयोग का फैसला न मानना चंडीगढ़ ओवरसीज के डायरेक्टर हरदयाल सिंह मान को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोेग ने कड़ा रुख अपनाते हुए डायरेक्टर को दो साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


उपभोक्ता आयोग ने हरदयाल सिंह मान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए हैं। यह फैसला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने सुनाया है। उपभोक्ता आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर तय की है।
विज्ञापन


गुरदीप सिंह निवासी गांव पट्टी जिला होशियारपुर ने सेक्टर-34 चंडीगढ़ स्थित मेसर्स चंडीगढ़ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर हरदयाल सिंह मान के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। उसने कहा था कि उन्होंने मोहाली के फैशन टेक्नोलॉजी पार्क में चंडीगढ़ ओवरसीज के प्रोजेक्ट में 2010 में फ्लैट बुक करवाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगले वर्ष फ्लैट का पजेशन दिया जाना था। फ्लैट की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार थी। शिकायतकर्ता ने 28 लाख रुपये जमा करा दिए थे। बाकी की राशि पजेशन के समय अदा करनी थी, लेकिन उन्हें फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया और न ही पैसे लौटाए।


उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के बाद चंडीगढ़ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 28 लाख रुपये वापस करे, लेकिन दूसरे पक्ष ने फैसला लागू नहीं किया। अब चंडीगढ़ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को ब्याज, मुआवजा और मुकदमा खर्च कुल मिलाकर 51 लाख 15 हजार 231 रुपये देने होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed