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चरस तस्करी में दो दोषी, सजा का फैसला आज
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
Updated Wed, 22 Jan 2014 01:08 AM IST
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45 किलो चरस तस्करी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने मंगलवार को नई दिल्ली के उत्तमनगर निवासी हंसराज और जयपुर के पवन को एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दोषी करार दिया है।
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अदालत मामले में दोनों आरोपियों को 22 जनवरी को सजा सुनाएगी। मामला 28 मार्च 2011 का है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने टिब्यून चौक पर नाका लगाकर जम्मू से चरस लेकर चंडीगढ़ में सप् लाई करने के लिए आ रहे दो तस्करों की गाड़ी से गाड़ी से 45 किलो चरस बरामद की थी।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 28 मार्च 2011 को सूचना मिली थी कि होंडा सिटी कार नं. डीएल 3 सीक्यू-2329 में दो तस्कर जम्मू से चरस लेकर चंडीगढ़ आ रहे हैं।
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एनसीबी टीम ने ट्रिब्यून चौक के पास नाका लगाया। एनसीबी टीम ने गाड़ी को आता देख रुकने का इशारा किया। गाड़ी से दिल्ली के हंसराज और जयपुर के पवन उतरे।
टीम ने जब कार की सीट फाड़ी तो अंदर से 25 पेकैट चरस बरामद हुई। इसमें 46 किलो चरस थी। एनसीबी टीम ने हंसराज और पवन को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।