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एसआई के खिलाफ एसएसपी ने दिया बयान, रिश्वत लेने का था मामला
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Tue, 06 Sep 2016 12:59 AM IST
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अप्रैल 2015 में 5 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए यूटी पुलिस के एसआई अरविंद कुमार के मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान एसएसपी सुखचैन सिंह गिल सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। एसएसपी ने अदालत को बताया कि उन्हें सीबीआई से एसआई अरविंद के खिलाफ शिकायत मिली थी। इस पर उन्होंने ही उसके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। एसएसपी ने एसआई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेंक्शन को मंजूरी देने की अदालत में पुष्टि की।
मामला पिछले वर्ष 7 अप्रैल का है। सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को रिश्वत की पहली किश्त के पांच हजार रुपये लेते सेक्टर-31 थाने के गेट से रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई सेक्टर-31 थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के खिलाफ एक केस में गवाही पक्ष में कराने की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद की थी।
यह था मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार पिछले वर्ष उसका सरकारी राशन का डिपो रद्द हो गया था। उस पर सरकारी दाम से अधिक मूल्य पर गेहूं बेचने का आरोप था। इस मामले में उस पर केस चल रहा था। इसकी जांच सेक्टर-31 में तैनात एसआई अरविंद कुमार कर रहा था। उसका आरोप था कि एसआई इससे पहले भी उससे कई बार पैसे वसूल चुका है।
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एसआई ने फरवरी 2015 में इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर दी थी। इसके बावजूद वह शिकायतकर्ता से यह कहकर पैसे मांग रहा था कि वह कोर्ट में उसके पक्ष में गवाही करवा देगा। साथ ही उसे किसी भी हाल में सजा नहीं होने देगा। इसकी एवज में वह इस बार 10 हजार रुपये मांग रहा था। उनमें तय हुआ कि पहली किश्त के तौर पर वह 5 हजार रुपये देगा।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सीबीआई में शिकायत दी। जांच एजेंसी ने शिकायत की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर को फोन किया तो उसने रात नौ बजे उसे सेक्टर-31 थाने में पहुंचकर फोन करने को कहा। वहां उसने फोन किया तो सब इंस्पेक्टर बाहर गेट पर आ गया। वहां उसे पैसे पकड़ाए गए। पैसे पकड़ते ही वहां ट्रैप लगाए बैठी सीबीआई टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
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मामला पिछले वर्ष 7 अप्रैल का है। सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को रिश्वत की पहली किश्त के पांच हजार रुपये लेते सेक्टर-31 थाने के गेट से रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई सेक्टर-31 थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के खिलाफ एक केस में गवाही पक्ष में कराने की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद की थी।
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यह था मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार पिछले वर्ष उसका सरकारी राशन का डिपो रद्द हो गया था। उस पर सरकारी दाम से अधिक मूल्य पर गेहूं बेचने का आरोप था। इस मामले में उस पर केस चल रहा था। इसकी जांच सेक्टर-31 में तैनात एसआई अरविंद कुमार कर रहा था। उसका आरोप था कि एसआई इससे पहले भी उससे कई बार पैसे वसूल चुका है।
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एसआई ने फरवरी 2015 में इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर दी थी। इसके बावजूद वह शिकायतकर्ता से यह कहकर पैसे मांग रहा था कि वह कोर्ट में उसके पक्ष में गवाही करवा देगा। साथ ही उसे किसी भी हाल में सजा नहीं होने देगा। इसकी एवज में वह इस बार 10 हजार रुपये मांग रहा था। उनमें तय हुआ कि पहली किश्त के तौर पर वह 5 हजार रुपये देगा।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सीबीआई में शिकायत दी। जांच एजेंसी ने शिकायत की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर को फोन किया तो उसने रात नौ बजे उसे सेक्टर-31 थाने में पहुंचकर फोन करने को कहा। वहां उसने फोन किया तो सब इंस्पेक्टर बाहर गेट पर आ गया। वहां उसे पैसे पकड़ाए गए। पैसे पकड़ते ही वहां ट्रैप लगाए बैठी सीबीआई टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।