फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Sexual harassment of girls: Caretaker convicted

13 नाबालिगों के यौन शोषण का दोषी पाया गया वो...

Fri, 09 Jan 2015 08:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 09 Jan 2015 08:33 PM IST
विज्ञापन
Sexual harassment of girls: Caretaker convicted

बाल निकेतन के केयर टेकर को बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में जिला अदालत ने दोषी करार दिया। उसके खिलाफ धारा-354 और पॉस्को एक्ट की धारा 10 व 12 के तहत आरोप तय हुए थे। अब उसे 12 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

विज्ञापन


मामला पिछले साल के अप्रैल का है। सेक्टर-15 स्थित बाल निकेतन में रहने वाली 13 नाबालिगों ने केयर टेकर मनीष अरोड़ा (50) के खिलाफ पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी। उन्होंने केयर टेकर पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
विज्ञापन


मामले का खुलासा होते ही आरोपी फरार हो गया था और 23 अप्रैल को पुलिस ने उसे सेक्टर-15 से ही गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी पीड़ित 13 नाबालिगों के बयान दर्ज किए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

केयर टेकर की पत्नी से भी पूछताछ

Sexual harassment of girls: Caretaker convicted

नाबालिगों ने आरोप लगाया था कि मनीष उनका यौन उत्पीड़न करता है। इसके बाद जांच के दौरान केयर टेकर की पत्नी और वहां काम करने वाले स्टाफ से भी पूछताछ की गई थी।

ऐसे किया था अपना बचाव
केयर टेकर ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि बाल निकेतन की कुछ लड़कियों से बाहर के लड़के मिलने आते थे। इसका वह कई बार विरोध कर चुका था और बाल निकेतन की मानद सचिव को इसकी सूचना भी दी थी।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बाल निकेतन में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन इस केस की जांच गुप्त तरीके से की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed