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समझौता ब्लास्ट: असीमानंद की नही हुई पेशी, अब तक 181 गवाहियां
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 23 Nov 2016 01:14 AM IST
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Samjhauta blast case
- फोटो : File Photo
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पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में मंगलवार को पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि मामले के मुख्य आरोपी असीमानंद कोर्ट में पेश नहीं हुआ। लेकिन तीन अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
सुनवाई में तीन गवाहों के बयान दर्ज किए। अब तक मामले में कुल 181 गवाहियां हो चुकी हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में पानीपत जिले दीवाना स्टेशन के नजदीक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसमें 68 यात्रियों की मौत हो गई थी।
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सुनवाई में तीन गवाहों के बयान दर्ज किए। अब तक मामले में कुल 181 गवाहियां हो चुकी हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में पानीपत जिले दीवाना स्टेशन के नजदीक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसमें 68 यात्रियों की मौत हो गई थी।
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