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पंजाबी सिंगर प्रीत बराड़ भगोड़ा करार, जमीन बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
Updated Thu, 05 Jul 2018 09:44 AM IST
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पंजाबी गायक प्रीत बराड़ की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अदालत ने बुधवार को उसे जमीन से जुड़े एक केस में भगोड़ा घोषित किया है। वह करीब तीन महीने से लगातार अदालत में मामले की सुनवाई पर नहीं पहुंच रहा था। अदालत द्वारा कुछ समय पहले उसे भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत इश्तिहार जारी किए गए थे और उसे खुद अदालत में पेश होने का समय दिया गया था।
साथ ही कहा गया था कि इसके बाद आरोपी को भगोड़ा करार दे दे दिया जाएगा। इसके साथ ही इस संबंधी सूचना सभी राज्यों की पुलिस को भेज दी गई और एयरपोर्ट अथारिटी को भी अलर्ट भेज दिया।
प्रीत बराड़ व उसके भाई अमृत बराड़ के खिलाफ जमीन से संबंधित 51 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस संबंध में दोनों के खिलाफ मोहाली फेज-8 थाने में केस दर्ज हुआ था। इस बारे में पुलिस को रमनदीप सिंह निवासी फेज-2 ने शिकायत दी थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 406, 420 व 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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रमनदीप सिंह का आरोप था कि प्रीत बराड़ ने उससे जमीन का बयाना 51 लाख रुपये लिया था, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री करवाई और न ही उसके 51 लाख वापस किए। इस केस में प्रीत बराड़ काफी समय तक पुलिस से बचता रहा। आखिर में मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने काठमांडू (नेपाल) से किसी फिल्म की शूटिंग करके वापस आते समय बराड़ को काबू किया था। इसके बाद मोहाली पुलिस को सूचित किया था।
मोहाली पुलिस उसको ट्रांजिट वारंट पर लाई थी। इसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन काफी समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा। इसके बाद अदालत ने यह सख्त कदम उठाया है। वहीं, कुछ माह पहले ही प्रीत बराड़ पर भंगड़ा ग्रुप का मेंबर बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी का केस भी दर्ज हुआ है। उक्त केस मटौर थाने में दर्ज है। उसमें भी पुलिस आरोपी की तलाश में है।
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साथ ही कहा गया था कि इसके बाद आरोपी को भगोड़ा करार दे दे दिया जाएगा। इसके साथ ही इस संबंधी सूचना सभी राज्यों की पुलिस को भेज दी गई और एयरपोर्ट अथारिटी को भी अलर्ट भेज दिया।
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प्रीत बराड़ व उसके भाई अमृत बराड़ के खिलाफ जमीन से संबंधित 51 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस संबंध में दोनों के खिलाफ मोहाली फेज-8 थाने में केस दर्ज हुआ था। इस बारे में पुलिस को रमनदीप सिंह निवासी फेज-2 ने शिकायत दी थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 406, 420 व 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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रमनदीप सिंह का आरोप था कि प्रीत बराड़ ने उससे जमीन का बयाना 51 लाख रुपये लिया था, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री करवाई और न ही उसके 51 लाख वापस किए। इस केस में प्रीत बराड़ काफी समय तक पुलिस से बचता रहा। आखिर में मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने काठमांडू (नेपाल) से किसी फिल्म की शूटिंग करके वापस आते समय बराड़ को काबू किया था। इसके बाद मोहाली पुलिस को सूचित किया था।
मोहाली पुलिस उसको ट्रांजिट वारंट पर लाई थी। इसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन काफी समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा। इसके बाद अदालत ने यह सख्त कदम उठाया है। वहीं, कुछ माह पहले ही प्रीत बराड़ पर भंगड़ा ग्रुप का मेंबर बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी का केस भी दर्ज हुआ है। उक्त केस मटौर थाने में दर्ज है। उसमें भी पुलिस आरोपी की तलाश में है।