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शराब पीकर वाहन चलाने वालों को ये मिली सजा

Fri, 25 Apr 2014 02:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Apr 2014 02:33 PM IST
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Punish those who drink and drive

नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले दो वाहन चालकों को वीरवार को सीजेएम अनुभव शर्मा ने अदालत में सारे दिन खड़े होने की सजा सुनाई।

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अदालत ने दोनों वाहन चालकों पर तीन-तीन हजार रुपये और छह महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया। सेक्टर-47 निवासी कमल बग्गा का ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 31/47 की विभाजित सड़क पर ड्रिक एंड ड्राइव का चालान काटा। पुलिस ने कमल बग्गा की एल्कोहल मात्रा 138.5 मिलीग्राम पाई गई थी।


पुलिस ने उसका चालान काटकर गाड़ी जब्त कर ली थी। इससे पहले उनका ड्रंकन का चालान 28 मई, 2013 को हुआ था। वहीं, सेक्टर 40 निवासी दिनेश ग्रोवर का ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 49/50 की सड़क पर ड्रंकन का चालान काटा था।
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उनकी एल्कोहल मात्रा 198 मिलीग्राम पाई गई थी। उनका इससे पहले ड्रंकन का चालान चार मार्च 2014 को हो चुका था।

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