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पठानकोट हमला: 9 मार्च तक पेश न होने पर भगोड़ा करार दिए जाएंगे आतंकी

Wed, 08 Feb 2017 09:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Wed, 08 Feb 2017 09:28 AM IST
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Pathankot airbase attack, mohali nia court, mohali news
पठानकोट हमला - फोटो : File Photo
पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के मास्टर माइंड व जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके तीन साथियों को एनआईए की स्पेशल अदालत ने भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए अदालत ने इश्तहार जारी कर दिए हैं। साथ ही साफ किया है कि अगर आरोपी नौ मार्च तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इस मामले के अन्य आरोपियों में मसूद का भाई मुफ्ती अब्दुल राऊफ, शाहिद लतीफ व कासिफ जान शामिल हैं।
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जानकारी के मुताबिक, पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर हमला करने वाले आतंकी दिसंबर 2015 में भारत में घुसे थे। इसके बाद वह दो जनवरी 2016 को सुबह साढ़े तीन आतंकी असलहा व हथियारों से लैस होकर एयरबेस स्टेशन में दाखिल हो गए थे। इस दौरान कई सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था, जबकि हमला करने आए सभी आतंकी मारे गए थे।
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इस मामले की जांच कर रही सरकारी एजेंसी एनआईए को कई ऐसे प्रमाण मिले थे, जिससे यह बात साफ हो गई थी कि हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान के थे।

वहीं, हमले के समय भी वह पाकिस्तान में बैठे अपने परिवार व अन्य लोगों के संपर्क में थे। इसके अलावा एनआईए की टीम ने आतंकियों द्वारा प्रयोग किया गया काफी सामान बरामद किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एनआईए की स्पेशल अदालत मोहाली में शुरू हुई। अदालत में आरोपियों पर चार्जेज फ्रेम हो चुके हैं। वहीं, आरोपियों से बरामद सामान को मोहाली में एक हाईसिक्योरिटी वाले स्थान पर रखा गया है।
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