फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Nirmal yadav_Reply notification_highcourt

निर्मल यादव मामले में हाईकोर्ट की जवाब तलबी

Wed, 20 Nov 2013 10:10 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 20 Nov 2013 10:10 AM IST
विज्ञापन
Nirmal yadav_Reply notification_highcourt
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस निर्मल यादव द्वारा दाखिल अपील पर याची पक्ष से सवाल किया कि अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया जाए कि ऐसे कौन से मामलों में प्रावधान है कि जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाइयों पर रोक लगाई जा सके।
विज्ञापन


पूर्व जस्टिस निर्मल यादव ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर आग्रह किया है कि उनके मामले में साक्ष्यों का अभाव है, लिहाजा सीबीआई कोर्ट में लंबित पड़ी सुनवाइयों पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 22 नवंबर निर्धारित की है।
विज्ञापन


जज नोट कांड मामले में सीबीआई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में लंबित रिवीजन याचिका का सुनवाई से कोई प्रभाव नहीं है।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी मूल दस्तावेज सीबीआई कोर्ट को लौटा दिए थे और रिकार्ड की फोटो प्रतियां ही अपने पास रखी है।

इसके बाद पूर्व जस्टिस निर्मल यादव ने अपील दाखिल कर सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की आग्रह हाईकोर्ट से की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed