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युवक को रंजिशन गोद दिया था चाकुओं से, हत्यारे को उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 22 Jul 2016 10:08 AM IST
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हत्या
- फोटो : Getty
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रंजिशन युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के दोषी इंदिरा कॉलोनी निवासी बबलू गुप्ता (29 वर्ष) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बबलू मूलरूप से गुलजारबाग, पटना बिहार का रहने वाला है। घटना पिछले साल 4 मई की है। इंदिरा कॉलोनी निवासी सरोज देवी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके पड़ोस में रहने वाला बबलू कई दिन से उनके घर के चक्कर काट रहा था। इस पर 3 मई को उसके बड़े बेटे शिवनाथ ने उससे इसका कारण पूछा और दोबारा ऐसा न करने को कहा। आरोप के अनुसार इस पर बबलू शिवनाथ से उलझ गया और गाली-गलौज करने लगा। इस पर शिवनाथ ने बबलू को थप्पड़ जड़ दिया।
उस दिन गुस्से में बबलू वहां से चला गया और जाते-जाते शिवनाथ को जान से मारने की धमकी दे गया। 4 मई को सरोज देवी बेटे शिवनाथ के साथ काम से जा रहीं थी। रास्ते में इंफोसिस की बिल्डिंग के पास शिवनाथ बाथरूम करने के लिए रुका। इसी दौरान बबलू वहां आया और शिवनाथ की छाती में चाकू से कई वार कर दिए। शिवनाथ वहीं गिर गया। सरोज देवी ने फौरन लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी और बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां शिवनाथ ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बबलू के खिलाफ मनीमाजरा थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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उस दिन गुस्से में बबलू वहां से चला गया और जाते-जाते शिवनाथ को जान से मारने की धमकी दे गया। 4 मई को सरोज देवी बेटे शिवनाथ के साथ काम से जा रहीं थी। रास्ते में इंफोसिस की बिल्डिंग के पास शिवनाथ बाथरूम करने के लिए रुका। इसी दौरान बबलू वहां आया और शिवनाथ की छाती में चाकू से कई वार कर दिए। शिवनाथ वहीं गिर गया। सरोज देवी ने फौरन लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी और बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां शिवनाथ ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बबलू के खिलाफ मनीमाजरा थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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