फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   money laundering case, drug smuggler jagdish bhola, Ed, PML Act, patiala, punjab,

मनी लांड्रिंग केसः ड्रग तस्कर जगदीश भोला के खिलाफ चार्ज फ्रेम

Fri, 22 Jul 2016 07:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला
अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला Updated Fri, 22 Jul 2016 07:50 PM IST
विज्ञापन
money laundering case, drug smuggler jagdish bhola, Ed, PML Act, patiala, punjab,
पंजाब ड्रग रैकेट मामले में आरोपी जगदीश भोला - फोटो : फाइल फोटो
पटियाला के बहुचर्चिच मनी लांड्रिंग केस में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला के खिलाफ चार्जफ्रेम हो गए। भोला के खिलाफ सेक्शन चार प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग (पीएमएल) एक्ट के तहत चार्ज लगे हैं। मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। भोला को आज कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था।
विज्ञापन


भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि जनवरी 2013 में इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भोला व केस के अन्य आरोपियों के खिलाफ सेक्शन तीन और सेक्शन चार पीएमएल एक्ट में चार्जशीट दायर की थी। भोला के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग को लेकर 16 जुलाई 2016 को पिछली पेशी पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद आज कोर्ट में भोला के खिलाफ सेक्शन चार पीएमएल एक्ट में चार्जफ्रेम हो गए। यानी क्राइम करके पैसा बनाना और उससे जायदाद बनानी।
विज्ञापन


सेक्शन तीन पीएमएल एक्ट में भोला के खिलाफ चार्जफ्रेम नहीं हो सके। बहस के दौरान भोला के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि ईडी की तरफ से जिन जायदादों को भोला की बताया गया है, उन जायदादों से भोला का कोई भी सीधा लिंक नहीं है। ईडी की तरफ से भोला को फंसाने के लिए यह सब किया जा रहा है। केस के बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग को लेकर अभी बहस होनी बाकी है। मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त तय की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed