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मनी लांड्रिंग केसः ड्रग तस्कर जगदीश भोला के खिलाफ चार्ज फ्रेम
अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला
Updated Fri, 22 Jul 2016 07:50 PM IST
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पंजाब ड्रग रैकेट मामले में आरोपी जगदीश भोला
- फोटो : फाइल फोटो
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पटियाला के बहुचर्चिच मनी लांड्रिंग केस में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला के खिलाफ चार्जफ्रेम हो गए। भोला के खिलाफ सेक्शन चार प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग (पीएमएल) एक्ट के तहत चार्ज लगे हैं। मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। भोला को आज कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था।
भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि जनवरी 2013 में इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भोला व केस के अन्य आरोपियों के खिलाफ सेक्शन तीन और सेक्शन चार पीएमएल एक्ट में चार्जशीट दायर की थी। भोला के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग को लेकर 16 जुलाई 2016 को पिछली पेशी पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद आज कोर्ट में भोला के खिलाफ सेक्शन चार पीएमएल एक्ट में चार्जफ्रेम हो गए। यानी क्राइम करके पैसा बनाना और उससे जायदाद बनानी।
सेक्शन तीन पीएमएल एक्ट में भोला के खिलाफ चार्जफ्रेम नहीं हो सके। बहस के दौरान भोला के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि ईडी की तरफ से जिन जायदादों को भोला की बताया गया है, उन जायदादों से भोला का कोई भी सीधा लिंक नहीं है। ईडी की तरफ से भोला को फंसाने के लिए यह सब किया जा रहा है। केस के बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग को लेकर अभी बहस होनी बाकी है। मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त तय की गई है।
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भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि जनवरी 2013 में इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भोला व केस के अन्य आरोपियों के खिलाफ सेक्शन तीन और सेक्शन चार पीएमएल एक्ट में चार्जशीट दायर की थी। भोला के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग को लेकर 16 जुलाई 2016 को पिछली पेशी पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद आज कोर्ट में भोला के खिलाफ सेक्शन चार पीएमएल एक्ट में चार्जफ्रेम हो गए। यानी क्राइम करके पैसा बनाना और उससे जायदाद बनानी।
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सेक्शन तीन पीएमएल एक्ट में भोला के खिलाफ चार्जफ्रेम नहीं हो सके। बहस के दौरान भोला के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि ईडी की तरफ से जिन जायदादों को भोला की बताया गया है, उन जायदादों से भोला का कोई भी सीधा लिंक नहीं है। ईडी की तरफ से भोला को फंसाने के लिए यह सब किया जा रहा है। केस के बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेमिंग को लेकर अभी बहस होनी बाकी है। मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त तय की गई है।
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