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नाबालिग से अश्लील हरकतें, दोषी को कैद

Thu, 17 Jul 2014 08:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला Updated Thu, 17 Jul 2014 08:35 PM IST
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molestation to minor girl, got punishment

नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के दोष में वीरवार को एडिशनल सेशन जज जतिंदर कौर की कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

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साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पिता ने पुलिस के पास बयान दिया था कि 17 जनवरी 2014 को वह किसी काम से अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। शाम को छह बजे जब वह वापस आए, तो उनकी 14 साल की लड़की ने बताया कि सुखदेव सिंह ने घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की हैं।
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इस बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाना घग्गा में केस दर्ज कर लिया गया था। वीरवार को इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना के अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।

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