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विवाहिता से रेप केस में 4 को 20-20 साल की कैद

Wed, 09 Dec 2015 11:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला।
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला। Updated Wed, 09 Dec 2015 11:31 AM IST
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married woman rape case, four accused twenty year prison

विवाहिता से रेप मामले में कोर्ट ने मंगलवार को चारों दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कैद के साथ सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता ने दी।

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उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके शर्मा की कोर्ट ने कालका माजरा महताब निवासी राजेश कुमार, पिंजौर घाटी वाला निवासी गौतम तथा सैणी मोहल्ला निवासी पिंजौर वासी भोलू कुमार और पंकज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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मामला करीब नौ माह पुराना है। दो फरवरी 2015 को एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उपरोक्त चारों आरोपियों ने उसकी भाभी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने शिकायत पर चारों को नामजद किया था। नौ माह बाद मामले की सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया और 20-20 साल की कैद की सजा हुई। इसके अलावा सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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