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महिला से दुष्कर्म मे युवक दोषी करार, सजा 15 को

Sat, 13 Feb 2016 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 13 Feb 2016 01:11 AM IST
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man convicted for rape with woman, punishment on 15

महिला से दुष्कर्म के मामले में पठानकोट निवासी और यहां सेक्टर-45 में रहने वाले रवि कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला ने दोषी करार दिया है। अदालत उसे 15 फरवरी को सजा सुनाएगी।

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मामला 4 अक्तूबर 2014 का है। सेक्टर-34 थाना पुलिस में दी शिकायत में पीड़िता ने कहा था कि वह अपने दो बच्चों के साथ सेक्टर-37 में रह रही थी। उसके पति 3 साल पहले गुजर गए थे। मई 2013 में वह सेक्टर-43 स्थित एक शोरूम में टू व्हीलर खरीदने गई थी।
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वहां उसकी रवि से जान पहचान हुई। रवि वहां बतौर टीम लीडर काम करता था। टू व्हीलर खरीदने के बाद रवि ने आरसी के लिए उनसे कुछ दस्तावेज मांगे। रवि ने वह दस्तावेज खुद ही उनके घर आकर ले जाने की बात कही। वहां उसने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इसके बाद रवि का पीड़िता के घर आना जाना शुरू हो गया।
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आरोप के अनुसार शादी के नाम पर रवि पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। पीड़िता के अनुसार उसने कई बार उससे संबंध बनाने से इंकार किए तो वह उससे मारपीट करने लगता। 10 मार्च 2014 को रवि पीड़िता को सेक्टर-45 स्थित एक मकान में ले गया, वहां उसने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने अपना निवास बदल दिया। इसके बावजूद रवि ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके नए घर में आने लगा।


कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि रवि की शादी होने वाली है। रवि 3 अक्तूबर 2014 की देर रात पीड़िता के घर आया और उससे जबरन संबंध बनाए। इसके बाद अगले दिन पीड़िता ने सेक्टर-34 थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस ने रवि के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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