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हत्या के मामले में छह लोगों को उम्रकैद

Thu, 04 Dec 2014 01:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Thu, 04 Dec 2014 01:21 AM IST
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Life imprisonment for murderer

जिला अदालत ने बुधवार को 19 महीने पुराने हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस दौरान छह लोगों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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दोषियों में आकाश, राजू, अमनदीप, राकेश, राजकुमार व मोहन शामिल है। अदालत ने धारा 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषियों को छह-छह महीने और जेल में बिताने पड़ेंगे।
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जानकारी के मुताबिक घटना 11 मई 2013 की है। कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से लैस होकर जनता कॉलोनी स्थित सलमान के घर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने पहले सलमान से मारपीट की और जाते हुए तलवार उसके पेट में मार गए। घटना में सलमान का भाई वाहिद भी घायल हो गया था।
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उसके परिजनों तुरंत सलमान को पहले जीएससीएच-32 ले गए। उसके बाद हालत बिगड़ने पर सलमान को पीजीआई में भर्ती करवाया गया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस दौरान वाहिद ने पुलिस को बताया था कि करीब एक महीने पहले दोनों भाईयों पर रात में हमला हुआ था।


11 मई रात को दोनों भाई घर आ रहे थे। उस दौरान उक्त नौजवानों ने उन्हें घेर लिया था। जिसके बाद उनके मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की थी।

उनमें काफी देर तक हाथापाई तक भी हुई थी। फिर दोनों भाई भागकर अपने घर आ गए थे और फिर उन पर हमला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। साथ ही सभी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

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