फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   kidnap of woman, 5 years imprisonment

युवती का अपहरण करने वाले को 5 साल कैद

Fri, 25 Dec 2015 06:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Dec 2015 06:55 PM IST
विज्ञापन
kidnap of woman, 5 years imprisonment

18 वर्षीय युवती के अपहरण के दोषी रामदरबार फेज-1 निवासी 21 वर्षीय राहुल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 8 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले में युवती के पिता ने सेक्टर-31 थाने में केस दर्ज कराया था।

विज्ञापन


मामला इसी साल फरवरी का है। 24 फरवरी को युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि स्थानीय स्कूल में दसवीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी आधी रात को करीब 12 से 1 बजे घर से लापता हो गई थी। साथ ही वह घर से 25 हजार रुपये भी साथ ले गई थी।
विज्ञापन


उन्होंने रामदरबार निवासी राहुल और उसके संबंधियों पर उसके अपहरण का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि संबंधियों की मदद से ही राहुल उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने राहुल के खिलाफ यौन शोषण की नीयत से अपहरण करने की आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत में पीड़िता ने राहुल की पहचान करते हुए उसके खिलाफ गवाही दी थी। राहुल युवती को वैष्णो देवी ले गया था। वहां उसने किसी तरह राहुल से छिपकर पिता को फोन किया और वहां होने की जानकारी दी।

इसके बाद अगले ही दिन उसके पिता वहां पहुंच गए और उसे घर ले आए। वहीं पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed