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यौन प्रकरण : IAS के खिलाफ पीड़िता की गवाही
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Thu, 30 Jul 2015 01:03 AM IST
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हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के खिलाफ जिला अदालत में दायर आपराधिक शिकायत में बुधवार को पीड़िता ने गवाही दी। पंचकूला निवासी पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि कैसे उसकी रॉय से मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने लंबे समय तक उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। साथ ही पीड़िता ने पुलिस पर मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया।
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इससे पहले पिछली सुनवाई पर शिकायत की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी की प्रमुख एसपी उर्विजा गोयल ने कोर्ट में गवाही दी थी। उन्होंने पीड़िता के एफआईआर दर्ज न करने पर जांच ज्वाइन न करने और शिकायत में पर्याप्त तथ्यों की कमी का हवाला दिया था। केस की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
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बुधवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दर्ज कराए बयान में पीड़िता ने कहा कि 2008 में वह रॉय से सोनीपत निवासी सुरेंद्र पंवार के माध्यम से मिली थी। उस समय उसका पति से तलाक का केस चल रहा था।
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रॉय ने उस समय उसे बताया था कि वह तलाकशुदा है और उसके तलाक के बाद वह उससे शादी कर लेगा। आरोप के अनुसार इसके बाद रॉय ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया।
पीड़िता का यह भी आरोप था कि उसका दो बार गर्भपात भी करवाया गया था। पीड़िता के मुताबिक रॉय बाद में शादी से मुकर गया और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने पिछले साल अप्रैल में भी आईजी, हरियाणा के गवर्नर और सेक्टर-19 के थाने में शिकायत दी थी।
पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने शिकायत देने के कई दिन बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर एसआईटी गठित होने और जांच चलने की बात कह रही है। पीड़िता के अनुसार इस मामले में अब तक गिरफ्तारी तो दूर केस तक दर्ज नहीं किया गया। अब तक केवल डीडीआर दर्ज की गई है।
ड्राइवर के खिलाफ भी दी थी शिकायत
पीड़िता ने अदालत में सीआरपीसी 156 (3) के तहत दायर अर्जी में अपील की थी कि थाना पुलिस एसएन रॉय और उनके ड्राइवर तकदीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाए।