प्रेमी संग मिल पति से खौफनाक वारदात
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नाबालिग प्रेमी संग मिलकर महिला ने अपने पति के साथ कर दी खौफनाक वारदात। हत्या की घटना का पर्दाफाश होते ही मामला कोर्ट में पहुंचा और सुनवाई के बाद अदालत ने महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना पंजाब के बठिंडा की है।
दोषी महिला को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। महिला के नाबालिग प्रेमी की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर रहा है। इसका फैसला होना बाकी है।
हरबंस सिंह निवासी बेहरवाला कलां जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) के दामाद जगबीर सिंह निवासी बठिंडा ने थाना नंदगढ़ पुलिस को 14 दिसंबर 2012 को दी शिकायत में बताया था कि उसके ससुर हरबंस सिंह की हत्या उसकी सास बलजीत कौर और उसके नाबालिग प्रेमी ने तेजधार हथियार से की है।
तेजधार हथियार से पति की हत्या
दामाद जगबीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि 13 दिसंबर 2012 को उसकी सास उसके पास बठिंडा आई हुई थी। उसका ससुर भी वहां पर आ गया। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।
इसके बाद उसकी सास बलजीत कौर ने अपने नाबालिग प्रेमी को बुलाकर तेजधार हथियार से अपने पति की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बलजीत कौर और उसके प्रेमी के खिलाफ मृतक के दामाद जगबीर सिंह के बयानों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया।
सोमवार को जिला सेशन जज तेजविंदर सिंह ने केस की सुनवाई करते हुए मृतक की पत्नी बलजीत कौर को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में उसको छह माह की अतिरिक्त सजा ओर काटनी पडे़गी।