{"_id":"5caeb8b1bdec2214367b87a8","slug":"hisar-child-sexual-harassment-case-verdiction-life-prison-to-accused","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिसारः 12 साल की मासूम से दुष्कर्म का दोषी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा, दो लाख जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हिसारः 12 साल की मासूम से दुष्कर्म का दोषी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा, दो लाख जुर्माना
Thu, 11 Apr 2019 09:26 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 11 Apr 2019 09:26 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
12 साल की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी 40 वर्षीय बिजेंद्र सिंह को अदालत ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई। वह आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा और दो लाख रुपये जुर्माना भी भरेगा। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से एक लाख 75 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने उसे आठ अप्रैल को दोषी करार दिया था।
किन धाराओं में क्या सजा
धारा----------सजा--------------जुर्माना
376(3)--अंतिम सांस तक जेल----1 लाख रुपये
506--------एक साल------------कुछ नहीं
पोक्सो एक्ट---10 साल----------1 लाख रुपये
विज्ञापन
किन धाराओं में क्या सजा
धारा----------सजा--------------जुर्माना
376(3)--अंतिम सांस तक जेल----1 लाख रुपये
506--------एक साल------------कुछ नहीं
पोक्सो एक्ट---10 साल----------1 लाख रुपये
ये था मामला
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि था कि वह छठी कक्षा में पढ़ती है। 9 नवंबर 2018 को दिन में करीब 11 बजे वह अपनी भैंसों को पानी पिलाने गांव के जोहड़ पर जा रही थी। वहां पर आरोपी बिजेंद्र आ गया और उसे पकड़कर जबरदस्ती जोहड़ के पास झाड़ियों में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी बात बता दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी बात बता दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।