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चरस तस्कर को 11 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 22 Jan 2014 11:03 PM IST
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दो किलो चरस तस्करी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने बुधवार को मोहाली स्थित झूझार नगर के काशीशाह को 11 साल की सजा सुनाई है।
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अदालत ने तस्कर काशी शाह को एक लाख रुपये जुर्माना किया। स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल को 11 अप्रैल 2012 को सूचना मिली थी कि झूझार नगर के काशीशाह चरस की सप्लाई लेकर पंजाब की तरफ जा रहा है।
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सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सेक्टर 55/56/39/40 केचौक के पास नाका लगाया। पुलिस ने सफेद थैला लेकर आते काशी शाह को देखा तो वह भागने लगा।
पुलिस ने काशीशाह का पीछा कर उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने उसका का बैग चेक किया तो उसके अंदर दो किलो चरस बरामद हुई। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने काशी शाह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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