अमेरिका की जगह भेजा मलेशिया फिर वहीं कर दी हत्या, अब भगोड़ा आरोपी दबोचा गया
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मलेशिया में बटाला के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ 2015 में पहले विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का और बाद में उसी व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था, जिसे उसने मलेशिया भेजा था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट ने 2016 में भगोड़ा भी घोषित कर दिया था।
थाना सिविल लाइन के एसएचओ मुखतार सिंह ने बताया कि हत्या, धोखाधड़ी के केस भगोड़ा घोषित सौरव वोहरा निवासी बटाला को पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले मलेशिया गया था। कुछ दिन पहले ही वह बटाला पहुंचा तो पुलिस ने रेड करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। एसएचओ ने बताया कि 13 अप्रैल 2015 को सिमरनजीत कौर पत्नी बलविंदर सिंह निवासी बहादुर हुसैन कलां हाल निवासी उमरपुरा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सौरव वोहरा और उसके दो अन्य साथियों और उसके पति के बीच अमेरिका भेजने के लिए 15 लाख रुपये में सौदा हुआ था।
उक्त लोगों ने वादा किया था कि पहले वह उसके पति को मलेशिया ले जाएंगे। उसके बाद उसे अमेरिका भेज देंगे। इसके बाद पहले उन्होंने उक्त एजेंटों को दो लाख रुपये दे दिए। इसके बाद उसके पति का तीन महीने का मलेशिया का टूरिस्ट वीजा लगवा दिया। 30 मई 2015 को उसका पति बलविंदर सिंह मलेशिया पहुंच गया।
भारत से जो लोग मलेशिया जाते थे, उनको सौरव वोहरा मलेशिया में अपने कब्जे में रखता था। मलेशिया में उसका पति भी सौरव के कब्जे में था। मलेशिया पहुंचने के बाद उन्होंने आरोपियों को 5 लाख की राशि ओर दे दी। कुछ दिनों बाद ही सिमरनजीत कौर को मलेशिया से फोन आया कि उसका पति बलविंदर सिंह आरोपी सौरव के कब्जे में हैं और उसकी मारपीट की गई है। एजेंटों ने उनसे धोखाधड़ी की है।
पुलिस को दी शिकायत में सिमरनजीत कौर ने बताया था कि उसके पति बलविंदर सिंह को विदेश के सब्जबाग दिखाकर मलेशिया में उसके पति की हत्या कर दी गई है और उनसे 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी भी की गई है।
एसएचओ ने आगे बताया कि जब मलेशिया से मृतक बलविंदर सिंह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहां पहुंची तो थाना सिविल लाइन बटाला में जुर्म में बढ़ोतरी करते हुए आरोपी सौरव और उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ धारा 420 के साथ धारा 302 भी जोड़ दी थी। इसके अलावा 2016 में सौरव के खिलाफ 174 ए का मामला भी दर्ज किया गया था।