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शेड अलाटमेंट में पूर्व कांग्रेसी पार्षद दोषी करार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 22 Jul 2014 11:16 AM IST
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सेक्टर-26 सब्जी मंडी में शेड अलाटमेंट घोटाले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद व मार्केट कमेटी के पूर्व प्रधान दविंद्र सिंह बबला को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिफा की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया है।
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अदालत ने दविंदर सिंह बबला को एक वर्ष के अच्छे आचरण की गारंटी पर पचास हजार के मुचलके पर छोड़ा है। दायर मामला 19 अगस्त 2009 का है।
सेक्टर 26 सब्जी मंडी के दुकानदार सूरज प्रकाश अहूजा ने विजिलेंस को शिकायत दी थी 24 जुलाई को हुई शेड अलार्टमेंट आक्शन में दविंद्र सिंह बबला ने अनियमिताएं बरतकर अपने दस लोगों के शेड अलाट किए गए है।
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नियम के तहत कुल 59 लोगों को शेड अलाट होने थे, लेकिन जाली कागजात के आधार पर मार्केट कमेटी के पूर्व प्रधान दविंद्र सिंह बबला ने 59 की जगह 69 लोगों को शेड अलाट कर दिए थे।
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शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में बबला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद बबला फरार हो गया था।
जिला अदालत ने भगौड़ा घोषित करने के लिए नोटिस जारी करने वाली ही थी कि बबला ने पुलिस के सामने 29 दिसम्बर 2009 को सरेंडर किया था।
कांग्रेस के पूर्व पार्षद दविंद्र सिंह बबला पर अपने जानकार के भाई को मार्केट कमेटी में जाली कागजात के आधार पर नौकरी दिलाने का मामला भी दर्ज हुआ था। बुडै़ल जेल में जाते ही मोबाइल फोन सिम छिपाकर जेल के अंदर लेकर जाने का मामला दर्ज हुआ था।