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'अरबों के ड्रग्स रैकेट में मंत्री शामिल'

Wed, 08 Jan 2014 12:28 AM IST
अमर उजाला, मोहाली
अमर उजाला, मोहाली Updated Wed, 08 Jan 2014 12:28 AM IST
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Drugs smuggler, Bhola, Punjab minister Bikramjeet singh majithiya, Patiyal SSP Hardayal Singh maan, CBI

बनूड़ पुलिस द्वारा पकड़े गए अरबों के ड्रग्स रैकेट के मुख्य आरोपी जगदीश भोला ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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जिला अदालत में मंगलवार को पेशी के लिए लाए गए भोला ने पत्रकारों से कहा कि ड्रग्स रैकेट में मजीठिया शामिल है। वह सारे रैकेट का मास्टर माइंड है। मुझे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।
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भोला ने कहा जब पुलिस द्वारा रिमांड में मेरे से पूछताछ की जा रही थी। उस दौरान जब भी मैं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लेता था।

मेरी पूछताछ बंद कर दी जाती थी। इतना ही नहीं उसके बाद पुलिस ने मेरा रिमांड नहीं मांगा। मुझे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उसने कहा कि मजीठिया द्वारा जेल में अक्सर फोन किए जाते थे। साथ ही मुझ से पूछताछ संबंधी सारी जानकारी ली जाती थी।

भोला ने कहा कि मैंने इस सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं हैं।

भोला ने पटियाला के एसएसपी हरदियाल सिंह मान एवं उनकी टीम उंगली उठाई है। उन्होंने बताया कि इस सारे केस में यह पुलिस अधिकारी 20 से 25 करोड़ रुपये खा चुके हैं।
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उन्होंने कहा सारे केस की जांच एसएसपी पटियाला ही क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सीबीआई द्वारा मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं।

वहीं भोला के वकील गोपाल माहल ने कहा कि हाईकोर्ट में पिटीसन दायर कर सारे केस की सीबीआई जांच की मांग करेंगे।

जिक्रयोग है कि इससे पहले 20 दिसंबर को पेशी के दौरान पत्रकारों से बातीचत में भोला ने ड्रग रैकेट में पंजाब के तीन मंत्रियों के शामिल होने का दावा कर सनसनी फैला दी थी। साथ ही कहा था कि इनके नाम वह सीबीआई को बताएगा।

गाड़ियों का हो रहा है मिसयूज
इस केस के अन्य आरोपियों सरबजीत साबा, बलजिंदर सिंह सोनू और जगजीत सिंह चहल के वकीलों ने अदालत में पुलिस द्वारा जब्त किए वाहनों के गलत तरीके से प्रयोग करने की अर्जी लगाई है।


वकील आईपीएस कोहली ने पत्रकारों को बताया कि हमने मांग की है कि सारे गाड़ियों के मीटरों की रीडिंग ली जाए। साथ ही सारी गाड़ियों को सील किया जाए।

अगली सुनवाई 20 जनवरी को
जगदीश भोला, बिट्टू औलख, सरबजीत साबा, जगजीत सिंह चहल और बलजिंद सिंह सोनू को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जनवरी-20 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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