{"_id":"63b9bdcc8103eb77746383fc","slug":"demand-for-bail-of-three-accused-of-blackmail-by-stealing-objectionable-photos-rejected","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट: फोन से गोपनीय जानकारी चुरा ब्लैकमेल करना गंभीर अपराध, आरोपी जमानत का हकदार नहीं","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
हाईकोर्ट: फोन से गोपनीय जानकारी चुरा ब्लैकमेल करना गंभीर अपराध, आरोपी जमानत का हकदार नहीं
Sun, 08 Jan 2023 12:15 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 08 Jan 2023 12:15 AM IST
सार
लोन के नाम पर लिंक भेजने के बाद क्लिक करते ही यूजर का पूरा डाटा ट्रांसफर हो गया। शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ में मामला दर्ज हुआ था। जमानत के लिए आरोपियों ने गुहार लगाई थी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : google
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
लोन का प्रलोभन देकर फोन पर लिंक भेजने और फिर फोन की गैलरी से आपत्तिजनक फोटो चुराकर ब्लैकमेल करने को गंभीर अपराध मानते हुए तीन आरोपियों की नियमित जमानत की मांग को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता को फोन पर लोन के लिए एक लिंक मिला था। इस लिंक को खोलने के बाद उससे फोन के एक्सेस की परमिशन मांगी तो शिकायतकर्ता ने दे दी। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर उसकी कुछ नग्न फोटो भेजी गई और कहा गया कि यदि वह मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करेगा तो उसकी फोटो वायरल कर दी जाएगी।
विज्ञापन
इसके बाद उसने दो बार छोटी-छोटी राशि का भुगतान भी किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुनील, मधुकर व अकरम को गिरफ्तार किया था। तीनों ने जांच पर सवाल उठाते हुए नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर गंभीर आरोप हैं और हिरासत में उनसे पूछताछ जरूरी है।
विज्ञापन
यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर किन लोगों के इशारे पर वह ये काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि पहचान की सुगम प्रक्रिया का लाभ उठाकर यह लोग दूसरों के नाम पर सिम ले लेते हैं और इन्हें के आधार पर खाते खुलवा लेते हैं।
इन सिम और खातों का प्रयोग करते हुए ही इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की राहत से इनकार करते हुए तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।