{"_id":"8e389cfb4d306b229e41eaff44e12b86","slug":"contempt-notice-to-punjab-and-haryana-chief-secreteries","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 09 Jan 2014 03:28 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब और हरियाणा में पुलिस कंप्लेंट अथारिटी गठित न होने पर हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है।
विज्ञापन
जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित सिंगल बेंच ने मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों से पूछा है कि अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट में ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर कोर्ट के आदेशों के पालन में कहां कमी रही। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस पाने वालों में पंजाब के मुख्य सचिव राकेश सिंह, गृह सचिव डीएस बैंस और हरियाणा के मुख्य सचिव एससी चौधरी और गृह सचिव पीके गुप्ता शामिल हैं।
विज्ञापन
आरटीआई एक्टिविस्ट व अधिवक्ता एससी अरोड़ा ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।