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पंजाब-हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस

Thu, 09 Jan 2014 03:28 PM IST
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 09 Jan 2014 03:28 PM IST
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contempt notice to punjab and haryana chief secreteries

पंजाब और हरियाणा में पुलिस कंप्लेंट अथारिटी गठित न होने पर हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है।

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जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित सिंगल बेंच ने मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।

हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों से पूछा है कि अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट में ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर कोर्ट के आदेशों के पालन में कहां कमी रही। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है।
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हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस पाने वालों में पंजाब के मुख्य सचिव राकेश सिंह, गृह सचिव डीएस बैंस और हरियाणा के मुख्य सचिव एससी चौधरी और गृह सचिव पीके गुप्ता शामिल हैं।
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आरटीआई एक्टिविस्ट व अधिवक्ता एससी अरोड़ा ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

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