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उपभोक्ता फोरम ने सुनाया रोचक फैसला, 5 के मिलेंगे 1000 रुपये

Wed, 30 Mar 2016 09:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार।
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार। Updated Wed, 30 Mar 2016 09:22 AM IST
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consumer forum unique decision
कोर्ट, कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
कहते हैं कि हक और खून-पसीने की कमाई का चाहे एक रुपया क्यों न हो, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है शिवनगर के मोतीलाल सैनी ने। उन्होंने पांच रुपये की फेवी क्विक का पाउच खाली निकला तो उपभोक्ता फोरम में मुकदमा ठोंक दिया। मुकदमा चला और जीत उनकी ही हुई। अब उन्हें हर्जाने के तौर पर 1000 रुपये मिलेंगे, ताकि वकील की फीस भी दे सकें।
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अधिवक्ता अमित कुमार सैनी ने बताया कि यहां के शिवनगर के मोलीलाल सैनी ने कैमरी रोड स्थित ईजी डे से पांच रुपये का फेवी क्विक का पाउच खरीदकर उसका बिल ले लिया था। उन्होंने बाद में पाउच चेक किया तो खाली था। उन्होंने इस बारे में शोरूम संचालकों से बात की, मगर उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए मोतीलाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया।
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उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से 17 अक्टूबर 2014 को उपभोक्ता फोरम में ईजी डे और निर्माता कंपनी पीडीलाइट के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने ईजी डे और पीडीलाइट कपंनी को आदेश देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को प्रोडक्ट की कीमत पांच रुपये के अलावा 1000 रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जाएं। मोतीलाल ने इसे न्याय की जीत बताया है।
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